दुकानदार खुद कराएं अपने सैम्पल की जांच


एटा: खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग के नाम पर अब फूड इंस्पेक्टर मनमानी नहीं कर सकेंगे। उनके द्वारा लिये गये नमूने की जांच अब दुकानदार स्वयं भी करा सकेंगे। हालांकि इस नमूने की जांच के लिए दुकानदार को शुल्क वहन करना पड़ेगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट में यह नया प्रावधान किया गया है।

एक्ट के अनुसार दुकानदार फूड इंस्पेक्टर द्वारा लिए गये नमूने की अपने स्तर से भी जांच कराने के लिए स्वतंत्र होगा। अब जब फूड इंस्पेक्टर आपकी दुकान से किसी सामान का नमूना लेगा, तो वह आपको विकल्प देगा कि क्या आप भी इस नमूने की अपने स्तर से जांच कराना चाहते हैं? यदि आपका जवाब हां होगा, तो आपको आठ लैब में से एक का नाम बताना होगा। साथ ही एक हजार रुपये का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा।

उसके बाद फूड इंस्पेक्टर द्वारा लिया गया नमूना लखनऊ जायेगा और आपका नमूना प्रदेश के बाहर की आठ में से किसी निर्धारित लैब में जायेगा। यदि किसी इम्पोर्टेड सामान का नमूना लिया जायेगा तो उसकी जांच की फीस तीन हजार रुपये होगी।

ये होगा फायदा

पहले नमूना लखनऊ प्रयोगशाला में फेल होने के बाद दुकानदार को इसका नोटिस दिया जाता था तो साथ में यह भी लिखा जाता था कि यदि आप अपने नमूने की जांच खुद कराना चाहते हैं तो कोर्ट में हाजिर होकर इसके लिए प्रार्थना पत्र दें। कोर्ट के आदेश पर एक हजार रुपये फीस जमा कर नमूने को मैसूर प्रयोगशाला भेजा जाता था। नोटिस और कोर्ट की लंबी प्रक्रिया के कारण कई बार नमूने खराब हो जाते थे। इसका लाभ दुकानदार को मिलता था। अब तत्काल दुकानदार से विकल्प ले लिया जायेगा।

इन लैबों में करा सकेंगे जांच

* एसजीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव

* श्रीराम इंस्टीटयूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च, दिल्ली

* टीयूवी एसयूडी साउथ एशिया, गुड़गांव

* फेयर लैब्स प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव

* एईएस लैबोरेट्रीज प्राइवेट लिमि. नोएडा

* भारत टेस्ट हाउस, दिल्ली

* पंजाब बायोटेक्नोलॉजी, इंकबेटर, मोहाली

14 दिन में आएगी जांच रिपोर्ट

फूड इंस्पेक्टर का नमूना जन विश्लेषक प्रयोगशाला लखनऊ जायेगा। दुकानदार का नमूना उसके आठ लैब से मनचाहे किसी लैब में जायेगा। सामान्य परिस्थितियों में रिपोर्ट 14 दिन में आ जानी चाहिए। विशेष परिस्थितियों में ज्यादा समय लग सकता है।

क्या कहते हैं फूड इंस्पेक्टर

फूड इंस्पेक्टर आरबी चौहान ने बताया कि पहले जांच के लिए तीन नमूने लिये जाते थे, लेकिन अब चार नमूने लिये जायेंगे। अब अपनी पसंद की लैब में जांच कराने के लिए दुकानदार को प्रार्थना पत्र व शुल्क देना होगा। उसके बाद नमूने को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जायेगा।

Posted by राजबीर सिंह at 6:04 am.

ब्रेकिंग न्यूज़

 

2010-2011 आवाज़ इंडिया मीडिया प्रॉडक्शन. All Rights Reserved. - Designed by Gajender Singh