कुलदीप एनकाउंटर : एसओ पर दफा 302
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बहसूमा थाने में कुलदीप के पिता रिपुदमन सिंह उर्फ दमन सिंह की तहरीर पर हस्तिनापुर एसओ और विपिन पोसवाल के खिलाफ 302, 120 बी(हत्या एवं साजिश) व अन्य आरोपियों के खिलाफ 120 बी (साजिश) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। सर्वदलीय नेताओं के प्रतिनिधिमंडल के समक्ष कमिश्नर भुवनेश कुमार, आइजी राजीव कृष्ण, डीएम अनिल कुमार व डीआइजी प्रेमप्रकाश ने यह कार्रवाई की। अफसरों ने शासन से मामले की सीबीआइ जांच की संस्तुति की हामी भी भरी। इन नेताओं ने कुलदीप मुठभेड़ कांड की सीबीआइ जांच की संस्तुति करने, दोषियों के विरुद्ध मुकदमा व दोषी थानाध्यक्ष को निलंबित करने की मांग की थी। इस पर अफसरों ने कहा कि मामले की जांच सीबीसीआइडी कर रही है। लखनऊ से विधि विज्ञान प्रयोगशाला की विशेष टीम यहां आकर जांच कर चुकी है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेजी रिपोर्ट
आइजी ने खुलासा किया कि कुलदीप के परिजनों ने मामले की शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में की थी। उसमें जांच रिपोर्ट भेज दी गई है। एसडीएम मवाना मामले की जांच कर रहे हैं।
मुआवजा नहीं, न्याय चाहिए
कुलदीप के पिता ने अफसरों के समक्ष कहा कि उनके बेटे की हत्या हुई है। उसे राजेंद्र पहलवान 21 सितंबर को घर से बुलाकर ले गया था। उन्होंने कहा, राजेंद्र को बसपा के एक विधायक व वरिष्ठ नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने कहा कि नेता जरूर उसे मुआवजा दिलाने का आग्रह कर रहे हैं पर उन्हें मुआवजा नहीं, न्याय चाहिए।