फ़ोन हैकिंग में गोपनीयता क़ानून का सहारा

हाल ही में लंदन में हुए फ़ोन हैकिंग मामले की जांच कर रही पुलिस अब इस मामले में सरकार के गोपनीयता क़ानून का सहारा लेने की कोशिश कर रही है.

गोपनीयता क़ानून के तहत पुलिस अख़बारों को उनके ख़ुफ़िया सूत्रों की जानकारी देने के लिए मजबूर कर सकती है.

लंदन के द गार्डियन अख़बार ने पुलिस के इस क़दम का विरोध करने का फ़ैसला किया है.अख़बार के मुताबिक़ गोपनीयता क़ानून का इस्तेमाल सिर्फ़ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के लिए किया जाता है.

लंदन पुलिस, गार्डियन अख़बार में छपी एक रिपोर्ट के सूत्र को जानने का प्रयास कर रही है.

उस रिपोर्ट में इस बात का ख़ुलासा किया गया था कि एक मृत स्कूली लड़की मिली डॉलर के मोबाईल फ़ोन को हैक किया गया था.

इस रिपोर्ट ने पूरे ब्रिटेन में खलबली मचा दी थी और रूपर्ट मर्डोक ने अपने एक अख़बार 'न्यूज़ ऑफ़ द वर्ल्ड' को बंद करने का फ़ैसला किया था.

Posted by राजबीर सिंह at 3:38 am.

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