मै निर्दोष हू :फरदीन खान
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मुंबई। कोकीन खरीदने के 10 साल पुराने एक मामले में बॉलीवुड अभिनेता फरदीन खान ने खुद को निर्दोष बताया है। विशेष अदालत ने उनके और दो अन्य के खिलाफ आरोप तय किए हैं।
विशेष एनडीपीएस अदालत ने खान पर नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिकसबस्टांसेज एक्ट की धारा 21 [ए] के तहत आरोप तय किया जिसके तहत अधिकतम छह महीने की सजा और 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। दो अन्य आरोपियों- नासिर करीम शेख और टोनी हेक्टर गोम्स के खिलाफ अदालत ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 [बी] के तहत आरोप तय किए जिसमें एक से 10 साल की कारावास और एक लाख तक के जुर्माने की सजा है। नारकोटिक्स कानून के तहत दो ग्राम से कम छोटी मात्रा मानी जाती है। राहत में दिख रहे अदाकार ने बाद में कहा कि कि हल्के अपराध के आरोप तय किए जाने से वह खुश हैं। उन्होंने कहा कि हमलोग इसके लिए पिछले 10 साल से अदालत में अपील कर रहे थे। अदालत ने एक ग्राम कोकिन की खरीद का आरोप तय किया है। मैं खुश हूं
Posted by राजबीर सिंह
at 6:39 am.