कनीमोरी की जमानत अर्जी का सीबीआई ने किया विरोध


नई दिल्ली,आखों देखी संवाददाता : केंद्रीय जांच ब्यूरो ने टू जी स्पेक्ट्रम घोटाले में जेल में बंद आरोपी द्रमुक सांसद कनीमोरी और सह आरोपी कलैंगनर टीवी के प्रबंध निदेशक शरद कुमार की जमानत याचिका का यह कहते हुए विरोध किया कि अगर उन्हें जमानत दी गई तो वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

उच्चतम न्यायालय में दाखिल किए गए अपने हलफनामे में सीबीआई ने कहा कि टूजी स्पेक्ट्रम घोटाले में कनीमोरी और कुमार मुख्य षड्यंत्रकर्ता हैं और कलैंगनर टीवी के खाते में स्थानांतरित की गई 200 करोड़ रुपये की राशि इस मामले में दी गई रिश्वत का हिस्सा है न कि रिण जैसा कि इन अभियुक्तों ने कहा है।

एजेंसी ने कहा कि टू जी घोटाले में चूंकि जांच अपने शुरुआती दौर में है इसलिए शीर्ष अदालत के लिए अभी उन्हें जमानत देना सही नहीं होगा। सीबीआई ने कहा है कि सीबीआई की विशेष अदालत और बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सभी ठोस सबूतों तथा अन्य तत्वों का गहन अध्ययन किया था और उसके बाद उनकी जमानत याचिका नामंजूर की थी।

Posted by राजबीर सिंह at 4:25 am.

ब्रेकिंग न्यूज़

 

2010-2011 आवाज़ इंडिया मीडिया प्रॉडक्शन. All Rights Reserved. - Designed by Gajender Singh