रघुवीर यादव को पत्नी को 40 हजार रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने का आदेश
ताजा खबरें, मनोरंजन 8:17 pm
‘पीपली लाइव’ और ‘गांधी टु हिटलर’ जैसी फिल्मों में काम कर चुके प्रसिद्ध अभिनेता रघुवीर यादव को दिल्ली की एक कोर्ट ने अपनी अलग रह रही पत्नी को प्रतिमाह 40 हजार रुपये का गुजारा भत्ता देने का आदेश सुनाया.
अदालत ने कहा कि उनकी हालिया फिल्मों ‘पीपली लाइव’ और ‘गांधी टु हिटलर’ की सफलता इस बात का संकेत देती है कि वह व्यावसायिक सिनेमा में अच्छा कर रहे हैं.
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुनैना शर्मा ने 40 हजार रुपये का गुजारा भत्ता निर्धारित करते हुए कहा, ‘‘इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी (यादव) कला फिल्मों, टेलीविजन धारावाहिक और रंगमंच के जाने-माने अभिनेता हैं और अपनी दो हालिया फिल्मों ‘पीपली लाइव’ और ‘गांधी टू हिटलर’ की हालिया सफलता के बाद व्यावसायिक सिनेमा में भी वह अच्छा कर रहे हैं इसलिए मैं अनुमान लगाती हूं कि उनकी औसत मासिक आय 1.25 लाख रुपये से कम नहीं होगी.’’
अदालत ने यादव को अपनी पत्नी को मौजूदा आदेश की तारीख से मामले के लंबित रहने की अवधि के दौरान तक प्रति माह 40 हजार रुपये का अंतरिम गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया.
अदालत ने उनसे अपनी पत्नी को साल 2006 में याचिका दाखिल करने की तारीख से इस आदेश तक प्रति माह 20 हजार रुपये का भुगतान करने को भी कहा. इसके अलावा उनके पुत्र को भी याचिका दायर करने की तारीख से उसके बालिग होने तक प्रति माह 20 हजार रुपये के गुजारा भत्ता का भुगतान करने का आदेश दिया. उनका पुत्र अभी नाबालिग है.
महिला ने अपनी याचिका में अदालत से कहा था कि उन्होंने जून 1988 में यादव से शादी की थी लेकिन उन्होंने 1995 में उन्हें छोड़ दिया. उन्होंने कहा कि वह अपने पुत्र के साथ दिल्ली में रह रही हैं.
मध्य प्रदेश की भी एक अदालत ने यादव को अपनी पत्नी को गुजारा भत्ते का भुगतान करने का आदेश दिया था लेकिन उन्होंने उसका भुगतान करने से मना कर दिया था. इसके बाद अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था.
महिला ने उसके बाद गुजारा भत्ते के लिए अपनी याचिका पर दिल्ली की अदालत से फैसला करवाने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था. उसका कहना था कि अब वह राष्ट्रीय राजधानी में रहने के लिए चली आई हैं.