इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन में तीन गांवों का अधिग्रहण रद्द किया
उत्तर प्रदेश, एन सी आर, क्षेत्रीय, ताजा खबरें 11:16 pm
नोएडा एक्सटेंशन मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का लम्बित महत्वपूर्ण फैसला शुक्रवार को आखिर आ गया. यह फैसला सुरक्षित रखा गया था.
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन इलाकों के विकास के लिए गौतम बुद्ध नगर जिले के तीन गांवों में किए गए भूमि अधिग्रहण को रद्द किया.
इस मामले में कोर्ट ने किसानों को 64 फीसदी राहत दी है.
इन तीन गांवों में हैं देवला, शाहबेरी और असादल्लापुर गांव.
इसके अलावा एक अन्य गांव को सशर्त राहत दी गयी है वह है पतवारी गांव.
एक्सटेंशन में सरकार की तरफ से किसानों से ली गई जमीनों को लेकर जस्टिस अशोकभूषण, जस्टिस एसयू खान और जस्टिस वीके शुक्ला की लार्जर बेंच द्वारा सुबह करीब दस बजे यह फैसला सुनाया गया.
गौरतलब है कि इस फैसले पर 50 से ज्यादा बिल्डरों और नोएडा के 63 गांवों के हजारों किसानों की नजर है. इनमें ग्रेटर नोएडा के कुछ गांव भी शामिल हैं लेकिन सबकी निगाहें नोएडा एक्सटेंशन के गांवों की ज़मीन अधिग्रहण के मामलों पर टिकी थी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट नोएडा और ग्रेटर नोएडा के खेडा चौगानपुर, खैरपुर गुर्जर, तुसियाना,अमानाबाद, यूसुफपुर चक शाहबेरी, सैनी,बिसरख, पतवाड़ी, हैबतपुर, इटेढा, रौजा याकूबपुर, चैतन्य खुर्द, शाहबेरी गांव, इसका अधिग्रहण हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहले ही रद्द कर चुका था.
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