नोट के बदले वोट मामले में राज्यसभा सांसद अमर सिंह को जमानत
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दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को नोट के बदले वोट मामले में आरोपी राज्यसभा सांसद अमर सिंह को जमानत दे दी है.
कोर्ट ने एक एक करोड़ के दो निजी मुचलकों पर अमर सिंह को सोमवार को जमानत दे दी है. लेकिन अदालत की इजाजत के बगैर देश से बाहर नहीं जा सकेंगे.
अमर सिंह ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत मांगी थी. अमर सिंह के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल के स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी की जरूरत है.
हाईकोर्ट ने बुधवार को अमर सिंह की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. अमर सिंह के वकील का कहना है कि उनके मुवक्किल के स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी की जरूरत है. उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर जाना पड़ सकता है.
उधर मामले में आरोपी बनाए जाने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को सपा नेता रेवती रमण सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. रेवती रमण सिंह का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने उनको क्लीन चिट दे दी थी लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उनको आरोपी बनाते हुए समन भेज दिया.
गौरतलब है कि अमर सिंह की खराब सेहत का ख्याल रखते हुए अदालत ने उन्हें तिहाड़ न भेजने की बजाए एम्स में इलाज कराने की अनुमति दी थी.अमर सिंह एम्स में गुर्दे से जुड़ी बीमारी का इलाज करा रहे हैं.
नोट के बदले वोट मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई चल रही है लेकिन तीस हजारी कोर्ट से अमर सिंह की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है. इसके बाद उनके वकील ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी.