तीन सप्ताह के भीतर बैलेंस शीट एवं तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करे रिलायंस पेट्रोलियम
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केरल उच्च न्यायालय ने तेल कंपनियों को बैलेंस शीट प्रस्तुत करने के आदेश दिए है.
केरल उच्च न्यायालय ने तेल कंपनियों इंडियन आयल कारपोरेशन और रिलायंस पेट्रोलियम को अगले तीन सप्ताह के भीतर अपने बैलेंस शीट एवं तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने के शुक्रवार को आदेश दिए.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सी. एन. रामचंद्रन नायर एवं पी. एस. गोपीनाथन की खंडपीठ ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी सी थामस की एक जनहित याचिका पर विचार करते हुए अपनी टिप्पणी में कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों में हो रही वृद्धि से आम आदमी को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है.
खंडपीठ ने इस संदर्भ में दोनों तेल कंपनियों को अपने बैलेस शीट एवं तिमाही रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं.
Posted by राजबीर सिंह
at 9:35 pm.